लॉक डाउन के कारण पटना हाईकोर्ट में 17 मई तक कोई भी वकील कोर्ट नहीं जाएगा
कोरोना वायरस की इस महामारी में तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई से बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया है. ऐसे में वकीलों ने भी अदालत न जाने का फैसला केंद्र के निर्णय के मद्देनजर लिया है. वकीलों ने भी नक्की किया हे की हम भी १७ मई तक घर में ही रहे, साथ में ये भी नक्की किया हे की कोई जरुरी मुकदमा हो तो उसे वीडियो कॉनफेरेन्स के माध्यम से किया जाये. इससे पहले, गुरुवार को बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडेय ने राज्य के उच्च अधिकारियों संग एक अहम् मीटिंग की थी.
डीजीपी ने लॉकडाउन के बाद अदालत में इंट्री पर समीक्षा बैठक की. बैठक के बाद गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा था कि, 3 मई के बाद पास (Pass) पर ही पटना उच्च न्यायालय समेत राज्य के सभी न्यायालयों में इंट्री मिलेगी. डीजीपी ने कहा कि, अदालत खुलने पर फरियादियों को विशेष सुरक्षा के साथ अंदर जाने की इजाजत होगी. इतना ही नहीं, कोर्ट परिसर में कोरोना संक्रमण मुक्त व्यवस्था होगी. साथ में ये भी फैसला लिया जायेगा की अगर किसी को कोरोना का सिम्टम्स हो तो उसे कोर्ट में नहीं जाना हे, इस तरह से कोरोना को आगे बढ़ने से रोका जा सकता हे,