lock Down ke karan 17 may tak patna high court rahegi bandh

लॉक  डाउन के कारण पटना हाईकोर्ट में 17 मई तक कोई भी वकील कोर्ट नहीं जाएगा

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पटना हाई कोर्ट  के वकील अब 17 मई तक कोर्ट  नहीं जाएंगे. यह निर्णय अधिवक्ताओं के तीन संघों ने लिया है. इसके साथ ही, अधिवक्ता संघ ने उच्च न्यायालय प्रशासन से इ- फाइल  और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खास मुकदमों की सुनवाई, जारी रखने की अपील की है और अधिवक्ता की गैर मौजूदगी में प्रतिकूल आदेश पारित नही करने की भी गुजारिश की है. साथ में ये भी कहा की लॉक डाउन की वजह से ये निर्णय लेना पड़ा हे.

कोरोना वायरस की इस महामारी में  तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई से बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया है. ऐसे में वकीलों ने भी अदालत न जाने का फैसला केंद्र के निर्णय के मद्देनजर लिया है. वकीलों ने भी नक्की किया हे की हम भी १७ मई तक घर में ही रहे, साथ में ये भी नक्की किया हे की कोई जरुरी मुकदमा हो तो उसे वीडियो कॉनफेरेन्स के माध्यम  से किया जाये.  इससे पहले, गुरुवार को बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडेय ने राज्य के उच्च अधिकारियों संग एक अहम् मीटिंग की थी.

डीजीपी ने लॉकडाउन के बाद अदालत में इंट्री पर समीक्षा बैठक की. बैठक के बाद गुप्तेश्वर पांडेय ने कहा था कि, 3 मई के बाद पास (Pass) पर ही पटना उच्च न्यायालय समेत राज्य के सभी न्यायालयों में इंट्री मिलेगी. डीजीपी ने कहा कि, अदालत खुलने पर फरियादियों को विशेष सुरक्षा के साथ अंदर जाने की इजाजत होगी. इतना ही नहीं, कोर्ट परिसर में कोरोना संक्रमण मुक्त व्यवस्था होगी. साथ में ये भी फैसला लिया जायेगा की अगर किसी को कोरोना का सिम्टम्स हो तो उसे कोर्ट में  नहीं जाना हे, इस तरह से कोरोना को आगे बढ़ने से रोका जा सकता हे,

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